रांची | 16 दिसंबर, 2025
रांची जिला प्रशासन और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ऋण डिफ़ॉल्ट (Loan Default) के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कडरू स्थित एक आवासीय संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला नीलाम विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक अब बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने की तैयारी में है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला श्रीमती संजीता सिन्हा और श्री सत्येंद्र नाथ सिन्हा से जुड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक की आर्मी रांची शाखा (नील कॉम्प्लेक्स, कांटाटोली) के अनुसार, ऋणी बैंक का बकाया चुकाने में विफल रहे हैं। इसके बाद बैंक ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
संपत्ति का विवरण
प्रशासन द्वारा जिस संपत्ति पर नोटिस जारी किया गया है, उसका विवरण इस प्रकार है:
- स्थान: फ्लैट नंबर 601, छठी मंजिल, विनायक अपार्टमेंट, कडरू रोड (दलादली रोड), रांची।
- क्षेत्रफल: 812 वर्ग फुट (सुपर बिल्ट-अप एरिया) और 325 वर्ग फुट का अविभाजित हिस्सा।
- पहचान: खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 287, होल्डिंग संख्या 1589/A7।
10 दिनों का अल्टीमेटम
जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त, रांची ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्थान को इस संपत्ति के कब्जे को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे अगले 10 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
“आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और बैंक को संपत्ति का कब्जा सौंपने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।” – विज्ञप्ति के अनुसार
अधिकारियों की अपील
बैंक अधिकारियों ने अन्य वित्तीय संस्थानों और जीवन बीमा निगमों को भी सूचित किया है कि वे इस संपत्ति से जुड़े किसी भी वित्तीय लेनदेन या दावे की जानकारी समय रहते साझा करें। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से संपत्ति को सील करने और बैंक को भौतिक कब्जा दिलाने की कार्रवाई करेगा।
